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दिल्ली हाईकोर्ट के ने उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया

दिल्ली हाईकोर्ट के ने उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया

नई दिल्ली : बार एंड बेंच के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट के जज अमित शर्मा ने दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा आज उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले थे।

इससे पहले अमित शर्मा ने दिल्ली हिंसा मामले के सह-आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता शरजील इमाम और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई से भी खुद को अलग कर लिया था। गौरतलब है कि 13 सितंबर 2020 को उमर खालिद को आपराधिक साजिश, अवैध सभा, हिंसा और आईपीसी और यूएपीए के तहत अन्य आरोपों के आधार पर हिरासत में लिया गया था।

यह मामला 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 तक उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सीएए और सीएए के विरोध में प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प से संबंधित है। इस झड़प के परिणामस्वरूप 53 लोगों की मौत हुई थी जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे।

मृतकों में ज्यादातर संख्या मुसलमानों की थी। दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि यह हिंसा केंद्र सरकार को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। ट्रायल कोर्ट की जमानत याचिका खारिज करने के बाद उमर खालिद ने 28 मई को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने के बाद उन्होंने ट्रायल कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि उनके मामले की परिस्थितियों को बदल दिया गया है। बाद में हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका अब तक 14 बार स्थगित हो चुकी है।

अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट के उनकी जमानत अपील को खारिज करने के बाद उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले मार्च 2022 को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जज पीके मिश्रा ने उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग रखा था।

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