Site icon ISCPress

मानहानि की शिकायत नहीं होगी रद्द, कंगना रनौत की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

मानहानि की शिकायत नहीं होगी रद्द, कंगना रनौत की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मानहानि की शिकायत को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। इसका मतलब यह है कि अब कंगना रनौत को मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

यह मामला साल 2021 का है, जब किसान आंदोलन चल रहा था। उस दौरान कंगना ने भटिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की निवासी, 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर को लेकर ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने उन्हें 100-100 रुपये लेकर प्रदर्शन में शामिल होने वाली महिला बताया था। इसी पोस्ट को लेकर महिंदर कौर ने भटिंडा कोर्ट में कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। बाद में कंगना ने वह पोस्ट डिलीट कर दी थी।

महिंदर कौर ने 4 जनवरी 2021 को कंगना के खिलाफ की शिकायत दर्ज करवाई थी। करीब 13 महीने तक सुनवाई चली, जिसके बाद भटिंडा की अदालत ने कंगना को समन जारी करते हुए पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद कंगना ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में राहत की याचिका लगाई थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

इस मामले में कंगना का कहना था कि उन्होंने केवल एक वकील की पोस्ट को रीपोस्ट किया था। लेकिन अब अदालत ने स्पष्ट कहा है कि याचिकाकर्ता, जो एक प्रसिद्ध हस्ती हैं, उनके खिलाफ विशेष आरोप हैं कि उनके रीट्वीट में उनके द्वारा लगाए गए झूठे और मानहानिकारक आरोपों ने महिला की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है।

कोर्ट ने कहा कि, मजिस्ट्रेट ने मामले से जुड़ी सभी बातों को अच्छी तरह से देखा है और यह तय करने के बाद ही कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि पहली नज़र में कंगना रनौत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत मानहानि का मामला बनता है। अब इस मामले की आगे की सुनवाई भटिंडा कोर्ट में होगी।

Exit mobile version