बेंगलुरु भगदड़ की पूरी जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड और RCB की: कर्नाटक सरकार
बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरसीबी के मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोसले को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने 11 जून तक आदेश सुरक्षित रखा है। चार जून को बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने और उसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि इस इवेंट के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी और आयोजकों ने सोशल मीडिया के जरिए ‘पूरी दुनिया’ को इस इवेंट में शामिल होने बुलाया था।
आज हाईकोर्ट में RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले और चार अन्य लोगों की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है। सोसले ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। उन्होंने मंगलवार को कोर्ट में दलील दी थी कि पुलिस अधिकारियों को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, वे अरेस्ट नहीं हुए। सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कोर्ट को बताया कि RCB ने 29 मई को पंजाब के खिलाफ मैच जीत लिया था और टीम को पहले से पता था कि वे फाइनल में पहुंच चुकी है। इसके बावजूद उन्होंने विक्ट्री परेड या स्टेडियम में होने वाले जश्न के लिए कोई अनुमति नहीं ली।
एडवोकेट जनरल ने कहा, ‘3 जून को, मैच शुरू होने से सिर्फ एक घंटा पहले RCB ने एक पत्र हमें दिया, जिसमें लिखा था कि वे विक्ट्री परेड आयोजित करेंगे। वे अनुमति नहीं मांग रहे थे, बल्कि सिर्फ अपनी योजना की जानकारी दे रहे थे।’
बता दें कि, 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर RCB की विक्ट्री परेड में मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। 33 घायल हो गए थे। यहां 3 से 4 लाख क्रिकेट फैंस खिलाड़ियों को देखने आए थे, जो स्टेडियम की क्षमता से कहीं ज्यादा थे।

