नई दिल्ली: 26 जनवरी को लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली की एक अदालत ने दीप सिद्धू को सात दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने अदालत से 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने दीप सिद्धू को सात दिन की हिरासत में भेज दिया।
हालांकि, पुलिस ने अदालत को बताया है कि दीप सिद्धू को करनाल से गिरफ्तार किया गया और आगे भी दीप सिद्धू की रिमांड की आवश्यकता हो सकती है। उधर, बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि दीप सिद्धू गलत समय पर गलत जगह पहुंच गए थे। उसने भागने की कोशिश नहीं की। इससे पहले दीप सिद्धू को तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रज्ञा गुप्ता की अदालत में पेश किया गया था।
पुलिस ने कहा कि दीप सिद्धू के खिलाफ वीडियोग्राफी के सबूत के तौर पर उपलब्ध हैं। साथ ही लोगों को उकसाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि दीप सिद्धू के सोशल मीडिया को भी जांचने की जरूरत है और जांच के मामले को पंजाब और हरियाणा ले जाना होगा। पुलिस को अदालत में बताया गया कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च ने नियमों का उल्लंघन किया लाल किले पर झंडा फहराया गया और ये दीप सिद्धू आगामी दंगों में सबसे आगे थे।
याद रहे कि दीप सिद्धू लाल किले की हिंसा के बाद 15 दिनों से फरार था, जिसको दिल्ली पुलिस ने मंगलवार सुबह करनाल से गिरफ्तार किया। उस पर एक लाख रुपये का इनाम रखा गया था। हालांकि, भागने के दौरान, दीप सिद्धू अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार वीडियो संदेश भेज रहा था।
उसने एक वीडियो में कहा था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और उसे कोई डर भी नहीं था। जांच एजेंसियों को उसके परिवार को परेशान नहीं करना चाहिए।