दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम केजरीवाल की, तीन जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी है। गौरतलब है कि केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बुधवार को समाप्त हो रही थी। इस वजह से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें आज दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया। वह इस समय तिहाड़ जेल में हैं।
ईडी ने अदालत से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की विवादास्पद शराब नीति में अनियमिताओं की जांच अभी जारी है और इसके लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने विवाद उठने के बाद आबकारी नीति को 2022 में वापस ले लिया था।
आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को, उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया। इस दौरान विशेष जज न्याय बिंदु ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि तीन जुलाई तक बढ़ा दी। अदालत में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनकी हिरासत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है।
जैन ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को पहले ही अदालत में चुनौती दी जा चुकी है और यह मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। अदालत अब इस मामले की सुनवाई तीन जुलाई को करेगी। इससे पहले अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।