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माता-पिता की अनुमति के बिना बच्चे नहीं कर सकते शादी: गुजरात सरकार

माता-पिता की अनुमति के बिना बच्चे नहीं कर सकते शादी: गुजरात सरकार

गुजरात सरकार प्रेम-विवाह (प्रेम विवाह) पर एक कानून लाने पर विचार कर रही है जिसमें प्रेमी जोड़े माता-पिता की अनुमति के बिना शादी नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, उन्हें शादी करने के लिए अपने माता-पिता की अनुमति की आवश्यकता होगी।

राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक कार्यक्रम के दौरान इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अब इस बात पर विचार करने जा रही है कि क्या संवैधानिक दायरे में प्रेम-विवाह के लिए माता-पिता की अनुमति अनिवार्य की जा सकती है!

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाटीदार समुदाय के कुछ वर्ग लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रेम विवाह के लिए माता-पिता की अनुमति अनिवार्य की जाए।

रविवार को मेहसाणा जिले में सरदार पटेल समूह द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने उन्हें शादी के लिए लड़कियों को भगा कर ले जाने की घटनाओं की जांच कराने की सलाह दी है।

जिसके बाद ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें प्रेम- विवाह के लिए माता-पिता की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। सरदार पटेल समूह पाटीदार समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है।

मुख्यमंत्री ने इस मामले में आगे कहा कि अगर संविधान प्रेम विवाह में माता-पिता की अनुमति अनिवार्य करने का समर्थन करता है तो हम इस संबंध में आवश्यक अध्ययन कराएंगे।

हम अपनी ओर से इसके लिए सर्वोत्तम व्यवस्था लागू करने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि विपक्षी दल कांग्रेस भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर सकती है, क्योंकि पार्टी के विधायक इमरान खेड़ावाला ने कहा है कि अगर सरकार विधानसभा में इस संबंध में विधेयक लाती है तो वह इसका समर्थन करेंगे।

इमरान ने कहा कि अक्सर ऐसा होता है जब प्रेम विवाह के दौरान माता-पिता की उपेक्षा की जाती है। अब अगर सरकार प्रेम विवाह के लिए संवैधानिक तौर पर कोई विशेष प्रावधान लाने पर विचार कर रही है तो मैं इसका समर्थन करूंगा।

 

 

 

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