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चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामला: सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को सुनवाई

चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामला: सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को सुनवाई

नई दिल्ली: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की ओर से पेश स्पष्टीकरण पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार 19 फरवरी को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित मामलों की सूची के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट इंडिया अलायंस के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई करेगी.

दरअसल, कुलदीप कुमार ने अपनी याचिका में पीठासीन अधिकारी पर मतगणना के दौरान धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया है.

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने संबंधित अधिकारियों को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए 19 फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा था। 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में वीडियो चलाया गया. रिटर्निंग ऑफिसर को अपने आचरण के बारे में (जैसा कि वीडियो में देखा गया है ) सफाई देने के लिए अगली तारीख पर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा.

भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और आप के वकील द्वारा उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है.क्या यह एक रिटर्निंग अधिकारी का रवैया है कि, कैमरा देखकर मतपत्र को खराब कर रहा है? इससे यह साफ हो गया है कि यह शख्स बेल्ट को नुकसान पहुंचा रहा है. इस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए.

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