भाजपा विधायक की डिग्री निकली फ़र्ज़ी, 5 साल की सजा,
उत्तर प्रदेश के अयोध्या के गोसाईगंज से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी को 28 साल पुराने मामले में सजा सुनाई गई है है। एमपी एमएलए के लिए बनाई गई विशेष कोर्ट में सुनवाई के बाद जज पूजा सिंह ने भाजपा विधायक समेत दो अन्य आरोपियों को फर्जी मार्कशीट के जरिए एडमिशन पाने के मामले में दोषी ठहराया। जज पूजा सिंह ने इन तीनों दोषियों को 5 साल की सजा के साथ-साथ 8000 का जुर्माना भी लगाया है …
बता दें कि साल 1992 में भाजपा विधायक पर फर्जी मार्कशीट के जरिए कॉलेज में एडमिशन लेने का आरोप है। बताया जाता है कि जब भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी ने साल 1990 में कॉलेज में एडमिशन लिया था तो उन्होंने फर्जी मार्कशीट बनवाई थी।
बता दे कि 1990 में भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी बीएससी सेकंड ईयर में पास होने में कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन उन्होंने साकेत पोस्टग्रेजुएट कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया था जिसमें फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल किया गया था।
आपको बता दें कि ये विधायक के धोखाधड़ी वाला मामला तब सामने आया था साकेत के तत्कालीन प्रिंसिपल यदुवंश राम त्रिपाठी ने इंद्र प्रताप तिवारी के खिलाफ अयोध्या में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा था कि भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के साथ साथ फूलचंद यादव और कृपानिधान तिवारी पर भी फर्जी मार्कशीट के जरिए कॉलेज में एडमिशन लेने के आरोप लगे थे।
गौरतलब है कि भाजपा में ऐसे कई नेता हैं जिनपर अपराधिक मामले दर्ज हैं। जिनमें कई नेताओं पर धोखाधड़ी, महिला अपराध और हिंसा के आरोप लगे हैं।