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भाजपा विधायक की जमानत याचिका खारिज, हत्या के प्रयास का आरोप

भाजपा विधायक की जमानत याचिका खारिज, हत्या के प्रयास का आरोप

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की एक अदालत ने भाजपा विधायक नितेश राणे को जमानत देने से मना कर दिया है।

भाजपा विधायक नितेश राणे को हत्या के प्रयास के एक मामले में सिंधुदुर्ग जिले की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरबी रोटे ने भाजपा विधायक राणे की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले गुरुवार को ही महाराष्ट्र पुलिस को निर्देश देते हुए कहा था कि इस मामले में राणे को 10 दिन तक गिरफ्तार न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा विधायक को आदेश देते हुए कहा था कि वह ट्रायल कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दें और इस मामले में सामान्य ज़मानत के लिए याचिका दाखिल करें।

भाजपा विधायक नितेश राणे पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से पूर्व जमानत याचिका दाखिल की थी। मुंबई हाई कोर्ट ने भी 17 जनवरी को नितेश राणे की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर हुए कथित हमले के संबंध में राणे पर हत्या के प्रयास का मामला चल रहा है।

शिवसेना कार्यकर्ता परब पर सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक के चुनाव प्रचार के समय दिसंबर 2021 में जानलेवा हमला हुआ था जिसके आरोप नितेश राणे पर लगाए गए थे। शिवसेना के एक सांसद ने हाल ही में नितेश राणे पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मुंबई विधान भवन के बाहर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री तथा मुख्यमंत्री ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को और देखते हुए भी नितेश राणे ने म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाली थी।

इससे पहले सिंधुदुर्ग की कंकावली पुलिस भी नितेश राणे की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कह चुकी है कि यह आरोप बिलकुल निराधार हैं कि राणे को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है।

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