जन्म प्रमाण पत्र हर काम के लिए अनिवार्य, 27 अप्रैल 2026 तक बनाने की छूट
केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि, जिन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें 27 अप्रैल 2026 से पहले अपना प्रमाण पत्र बनवाना होगा। बुजुर्ग नागरिकों और जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्थानीय नगरपालिका कार्यालय जाकर अपना नाम दर्ज कराएं। इसके लिए जन्म का प्रमाण और पहचान से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे।
गौरतलब है कि भारत में रहने के लिए एक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिनमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी आदि शामिल हैं। ये सभी दस्तावेज अनिवार्य हैं और बैंक खाता खोलने या वाहन चलाने जैसे कई कार्यों में आवश्यक होते हैं। लेकिन अब, जन्म प्रमाण पत्र को भी पहले से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया है। आमतौर पर लोग इसे कम महत्वपूर्ण समझते थे और मानते थे कि यह केवल स्कूल में दाखिले के समय जरूरी होता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे भी अनिवार्य दस्तावेजों की सूची में शामिल कर दिया है।
केंद्र सरकार ने इस दस्तावेज़ के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी निर्धारित कर दी है। जिनका जन्म प्रमाण पत्र अब तक नहीं बना है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि समाप्त होने से पहले आवेदन कर लें। यदि किसी के जन्म प्रमाण पत्र में कोई गलती है और उसे सही करवाना है, तो वे भी निर्धारित अंतिम तिथि से पहले संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अदालत का रुख करने की जरूरत नहीं होगी। नए सरकारी आदेश के अनुसार, 27 अप्रैल 2026 के बाद किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पहले जन्म प्रमाण पत्र केवल 15 साल की उम्र तक ही बनवाया जा सकता था, लेकिन अब यह नियम बदल दिया गया है। 15 साल से अधिक उम्र के लोग भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे अब बढ़ाकर 27 अप्रैल 2026 कर दिया गया है।
जन्म प्रमाण पत्र के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट
आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dc.crsorgi.gov.in/crs/ पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, जो लोग अपने वर्तमान प्रमाण पत्र में कोई बदलाव कराना चाहते हैं या जो 15 साल से अधिक उम्र के हैं, उन्हें ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत अपने स्थानीय नगरपालिका कार्यालय जाकर आवेदन करना होगा।
सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार, 15 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों के नाम नगर पालिका में पंजीकृत नहीं हैं, वे अदालत की जरूरत के बिना नगरपालिका कार्यालय या तहसील कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों के रूप में स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, राशन कार्ड या आधार कार्ड पेश किया जा सकता है।
एक सर्वेक्षण के अनुसार, 50 वर्ष से अधिक उम्र के 75% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस नए नियम के तहत जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भविष्य में स्कूल प्रमाण पत्र को जन्म प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और 27 अप्रैल 2026 के बाद किसी को भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इस संबंध में सामाजिक संगठनों और मोहल्ला समितियों को सक्रिय होकर अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने और आवश्यक कार्यों को शीघ्र पूरा कराने की जरूरत होगी।


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