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बिलक़ीस बानो केस: सभी 11 दोषियों ने गोधरा जेल में सरेंडर किया

बिलक़ीस बानो केस: सभी 11 दोषियों ने गोधरा जेल में सरेंडर किया

बिलक़ीस बानो मामले के सभी 11 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के अनुरूप रविवार देर रात गुजरात के पंचमहल जिले की गोधरा जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। गौरतलब है कि 11 में से 10 दोषियों ने खराब सेहत, ऑपरेशन, बेटे की शादी और पकी फसल की कटाई का हवाला देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी और मांग की थी कि उन्हें सरेंडर के समय में छूट दी जाए और उनकी तारीखें आगे बढ़ाई जाए।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपियों ने जो कारण बताए हैं उनमें कोई दम नहीं है और न ही कोई वास्तविकता है। इस फैसले के बाद रिहा हुए सभी दोषियों को 21 जनवरी तक सरेंडर करना होगा। इन याचिकाओं में दिए गए कारणों से जस्टिस नागरत्ना भी बेहद नाराज हुईं और कहा कि ये ऐसे कारण हैं जो अस्वीकार्य हैं और सुनवाई के लायक नहीं हैं।

बता दें कि जनवरी 2023 में गुजरात सरकार ने बिलक़ीस बानो गैंगरेप के सभी मुजरिमों को यह कहते हुए जेल से रिहा कर दिया था कि, जेल में उनका आचरण अच्छा था। यही नहीं, गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध के मुजरिमों के गले में माला डालकर उनका स्वागत भी किया गया था। उन्हें मिठाई भी खिलाई गई थी। हालांकि गुजरात सरकार की यह दलील कि, बलात्कारियों के व्यवहार जेल में अच्छे थे, किसी के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। सभी का यही प्रश्न था कि क्या जेल में अच्छे आचरण से बलात्कार जैसे पाप का दाग़ भी धुल जाता है।

बिलक़ीस बानो ने इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। क़रीब एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई के फैसले को ग़लत बताते हुए सभी आरोपियों को 21 जनवरी तक सरेंडर करने का आदेश दिया था।

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