JNU कैंपस में विरोध प्रदर्शन पर रोक, आदेश नहीं मानने पर हजारों रुपये का जुर्माना

JNU कैंपस में विरोध प्रदर्शन पर रोक, आदेश नहीं मानने पर हजारों रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली: दिल्ली समेत देश-दुनिया में मशहूर जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों के रोजाना होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. शैक्षणिक भवनों के 100 मीटर के दायरे में विरोध प्रदर्शन करने और दीवारों पर पोस्टर लगाने पर जेएनयू प्रशासन 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। मामला गंभीर होने पर विश्वविद्यालय से निष्कासन भी कर सकता है। इसके अलावा, जेएनयू के नए आदेश में कहा गया है कि किसी भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि के लिए छात्रों को 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

जेएनयू का नया आदेश विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों के शैक्षणिक भवनों पर लागू होता है। कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के अलावा, नए नियम अध्यक्षों, डीन और अन्य प्रमुख अधिकारियों के कार्यालयों को भी कवर करते हैं। हिंसा और झड़प को रोकने के लिए जेएनयू प्रशासन ने यह फैसला लिया है। पहले, विरोध प्रदर्शन जेएनयू के प्रशासनिक ब्लॉक के 100 मीटर के भीतर होते थे, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उन क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

नए नियमों के मुताबिक, किसी छात्र पर किसी अन्य छात्र, कर्मचारी या फैकल्टी सदस्य के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार या मारपीट करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. चीफ प्रॉक्टर कार्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, किसी भी धर्म, जाति या समुदाय या असहिष्णुता या राष्ट्र विरोधी गतिविधि पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिगत या राष्ट्र-विरोधी टिप्पणियों वाले पोस्टर या पैम्फलेट को छापने, प्रकाशित करने और विज्ञापन देने या चिपकाने पर प्रवेश से रोक दिया जाएगा।

अगर कोई छात्र भूख हड़ताल, धरना और अन्य गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उस पर या तो 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा या दो महीने के लिए हॉस्टल से बाहर कर दिया जाएगा। जबरन घेराबंदी, धरना या विश्वविद्यालय के काम में बाधा डालने या हिंसा भड़काने के किसी भी कृत्य पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी छात्र पर पांच या उससे अधिक बार जुर्माना लगाया गया है, तो उसे पढ़ाई के दौरान जेएनयू से निष्कासित कर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यदि कोई छात्र निषिद्ध गतिविधियों में शामिल होने का दोषी पाया जाता है, तो उसे अगले सेमेस्टर के लिए पंजीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी छात्र पर झूठा आरोप लगाने पर विश्वविद्यालय से निष्कासन हो सकता है। जेनयू प्रशासन के इस आदेश का जेएनयू छात्र संघ ने विरोध किया है। छात्र संघ के नेताओं का कहना है कि यह परिसर में असहमति को दबाने का प्रयास है। जेएनयूएसयू ने इसे वापस लेने की मांग की है। विवि प्रशासन को चीफ प्रॉक्टर कार्यालय के नये आदेश को तत्काल रद्द करना चाहिए। इसके विरोध में जेएनयू छात्र संघ ने गुरुवार को एक बैठक भी बुलाई है।

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