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कुंभ मेले” के लिए आमंत्रित करने वाले सभी विज्ञापनों पर लगाई जाए रोक

नई दिल्ली एएनआई: नोएडा के एक वकील ने COVID-19 महामारी के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार से तत्काल सख्त निर्देश मांगते हुए हरिद्वार में “कुंभ मेले” के लिए लोगों को आमंत्रित करने वाले सभी विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग की है।

भारतीय न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार संजय कुमार पाठक ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके मांग की है कि केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को निर्देश दिया जाए कि हरिद्वार शहर से होने वाली सामूहिक भीड़ को जल्द से जल्द खाली किया जाए और कुंभ से लौटने वालों को क्वारंटीन किया जाए ।

साथ ही याचिकाकर्ता पाठक ने चुनाव वाले राज्यों में भी सख्ती के साथ COVID-19 के दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने और उन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर उचित कार्यवाई कि मांग की है

पाठक ने अपनी याचिका में कहा है कि “16 अप्रैल 2021 को, भारत ने कोरोना पॉजिटिव रोगियों के 2 लाख से अधिक नए मामलों आए। कई राज्यों में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा चरमरा गया है। अस्पताल और श्मशान पर भीड़ नज़र आ रही है और कई शहरों से आवश्यक दवाओं की कमी की सूचना है।”

बता दें कि याचिकाकर्ता ने गृह मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और स्टार प्रचारकों को COVID-19 नियमों की धज्जियां उड़ाते देखा जा सकता है। इसी तरह हरिद्वार, उत्तराखंड में कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, जिसमे कोविद-19 के सबसे बुनियादी आधारों की अनदेखी की जा रही है।

 

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