सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7 महीने बाद अतीक अहमद के दोनों बेटे रिहा
अतीक अहमद के दोनों बेटों को लंबे समय बाद बाल सुधार गृह से रिहा कर दिया गया है। बता दें कि 2 मार्च को उन्हें बाल सुधार गृह में भेजा गया था। आज उन्हें रिहाई दी गई है। बालगृह में 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को नहीं रखा जाता। ऐसे में एहजम को बालगृह से बाहर निकाला जाना अनिवार्य हो गया था।
माफिया अतीक अहमद के चौथे और पांचवें नंबर के बेटों को बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट पर सोमवार शाम बालगृह से उनकी बुआ के सुपुर्दकर दिया गया। पुलिस विभाग ने उन्हें दो गनर मुहैया कराए हैं। इसके साथ ही सुर्पुदगी लेने वाली बुआ से भी दोनों की सुरक्षा और पढ़ाई का शपथ पत्र लिया गया है।
बता दें कि एहजम के साथ अबान की कस्टडी के लिए अतीक की बहन परवीन ने बाल कल्याण समिति के पास आवेदन किया था। उस पर फैसला लेते हुए बाल कल्याण समिति ने दोनों को परवीन अहमद को सुपुर्द करने का आदेश दिया है। परवीन असरौली हटवा पुरामुफ्ती की निवासी हैं। अब दोनों उन्हीं के पास रहेंगे।
उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस को लावारिस हालत में मिले अतीक के दोनों बेटों को पिछले सात महीने से बाल संप्रेक्षण गृह (बालक) में रखा गया था। चौथे नंबर का अहजम पांच अक्तूबर को 18 साल का हो गया है। दोनों को बाल गृह से मुक्त करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था।
10 अक्तूबर को सुनवाई से पहले सोमवार को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉ. अखिलेश मिश्र और चार अन्य सदस्य अरविंद कुमार, सुमन पांडेय, सुषमा शुक्ला और आकांक्षा सोनकर ने बैठक की। इसके बाद अतीक के दोनों बेटों को परवीन के सुपुर्द करने का आदेश जारी किया। शाम पांच बजे राजरूपपुर स्थित बाल गृह में दोनों भाइयों को लेने परवीन पहुंचीं।
इस दौरान एसीपी धूमनगंज वरुण कुमार और धूमनगंज इंस्पेक्टर मौजूद थे। कागजी कार्यवाही के बाद दोनों भाइयों को परवीन ले गईं। पुलिस भी साथ गई। बालगृह के अधीक्षक बाल मुकुंद गोस्वामी ने बताया कि बाल कल्याण समिति के आदेश पर अतीक के बेटों को उसकी बुआ के सुपुर्द किया गया है।
न्यायपीठ बाल कल्याण समिति प्रयाजराज के सात अक्तूबर के फैसले के आधार पर अतीक की बहन परवीन अहमद ने उनके दोनों बेटों की शिक्षा, सुरक्षा और संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी सुनिश्चित की है। उन्होंने शपथपत्र भी दिया है। इसी शपथपत्र के आधार पर अतीक के बेटों की सुपुर्दगी दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण में 10 अक्तूबर को सुनवाई होनी है। इस बीच शाहीन के पति को पुलिस ने फर्जीवाड़ा में जेल भेज दिया। शाहीन भी फरार हो गई। अब अतीक के बेटों को सुपुर्दगी में लेने के लिए अतीक की दूसरी बहन परवीन अहमद कुरैशी सामने आईं। उन्होंने कोर्ट से मांग की। पुलिस ने सत्यापन किया तो उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला सामने नहीं आया। इसी के बाद बाल कल्याण समिति ने परवीन अहमद के हवाले करने का आदेश जारी कर दिया।
बता दें कि शूटर लवलेश, सनी और अरुण मौर्य ने प्रयागराज में 15 अप्रैल, 2023 को माफिया अतीक़ अहमद और उनके भाई की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। अतीक और उसके भाई को उस वक्त निशाना बनाया गया। जब धूमनगंज पुलिस दोनों को मेडिकल जांच के लिए कॉल्विन अस्पताल लेकर पहुंची थी।
कॉल्विन अस्पताल पहुंचने के बाद अतीक और अशरफ मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान तीनों हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दोनों को ढेर कर दिया था। शूटर्स ने बड़ी वारदात को विदेशी पिस्टल जिगाना से अंजाम दिया था।