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इलाहबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को ज़मानत दी

इलाहबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को ज़मानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ी राहत दी है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है। इससे पहले उन्हें शनिवार को उन्हें जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा था। कोर्ट ने उन्हें ज़मानत ज़रूर दी है, लेकिन उनकी सज़ा पर रोक लगाने से इंकार दिया।

बता दें कि, नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने, गालियां और धमकी देने के आरोपी जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चली सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई थी। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उम्मीद थी कि अगले हफ्ते तक फैसला आ जाएगा।

गौरतलब है कि अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर की विशेष अदालत से मिली सात साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

आपको बता दें कि वादी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत दो के खिलाफ अपहरण और रंगदारी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस मामले में वो तीन माह जिला कारागार में बंद रहे। इसके बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत हुई। मामले में पुलिस ने विवेचना करके तीन माह के अंदर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

अब शनिवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी, हालांकि कोर्ट ने उनकी सजा पर लगाने से इनकार कर दिया, ऐसे में सात साल की सजा बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी धनंजय सिंह  चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

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