ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण पर इलाहाबाद HC ने लगाई रोक,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर रोक लगा दी है. बता दें कि हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 31 अगस्त को फैसला रिजर्व कर लिया था.
हालाँकि विवादित जमीन का सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) से कराए जाने को चुनौती दी गई थी. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने चुनौती दी थी.
बता दें कि सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ने कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल करते हुए कहा था कि इस विवाद से जुड़ा एक मामला पहले से ही हाईकोर्ट में पेंडिंग है. ऐसे में वाराणसी की अदालत को इस तरह का आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है. ये गलत आदेश है और इसे रद्द कर देना चाहिए.
ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष मस्जिद परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के पक्ष में नहीं है. इसलिए लिए पहले सिविल जज के फैसले के खिलाफ यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ और इसके बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने रिवीजन/निगरानी याचिका दाखिल की थी .हालाँकि वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में मंदिर था या मस्जिद, इसे लेकर लंबे समय से बहस चल रही है.
बता दें कि इस मामले में कोर्ट में 1991 से केस चल रहे हैं. इस मामले में 8 अप्रैल 2021 को सिविल जज सीनियर सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की ओर से ASI सर्वेक्षण का आदेश दिया गया था. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, केंद्रीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा 5 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम बनाकर ज्ञानवापी परिसर की खुदाई कर धार्मिक स्वरूप और शिवलिंग होने का पता लगाया जाएगा.