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19 अप्रैल से एक जून तक तक सभी प्रकार के एग्जिट पोल प्रतिबंधित: निर्वाचन आयोग

19 अप्रैल से एक जून तक तक सभी प्रकार के एग्जिट पोल प्रतिबंधित: निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6.30 बजे के बीच एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है, जब लोकसभा और चार राज्य विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 28 मार्च 2024 को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

मालूम हो कि लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से एक जून तक सात चरणों में होगा। नतीजे चार जून को आएंगे। लोकसभा चुनावों के अलावा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। इस अवधि में अलग से 12 राज्यों की 25 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं।

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