अब्दुल्ला आज़म को दो पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना
आज़म ख़ान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वह पहले ही दो पैन कार्ड के मामले में 7 साल की सजा काट रहे हैं। अब अदालत ने उनके खिलाफ दो पासपोर्ट रखने के मामले में भी उन्हें 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आज की सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आज़म वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए।
इस मामले का आरंभ 2019 में हुआ था, जब विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि, अब्दुल्ला आज़म के पास दो पासपोर्ट हैं और उनमें से एक पासपोर्ट का इस्तेमाल उन्होंने विदेश यात्रा के दौरान किया था। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन था। अब्दुल्ला आज़म ने इस मुकदमे को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन उन्हें वहां कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले की सुनवाई पुनः शुरू हुई।
5 दिसंबर को रामपुर कोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाया। अदालत ने अब्दुल्ला आज़म को दोषी ठहराते हुए 7 साल की जेल की सजा दी और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले के साथ ही अब्दुल्ला आज़म के कानूनी संकट और बढ़ गए हैं। उन्हें पहले से ही पैन कार्ड मामले में जेल में रहना पड़ रहा है और अब यह नया फैसला उनके लिए और बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अदालत के निर्णय के बाद यह मामला मीडिया और जनता में काफी चर्चा का विषय बन गया है।

