आप विधायक अमानतुल्लाह ख़ान को दिल्ली की राऊज एवन्यू कोर्ट ने जमानत दी
जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले के मामले में राऊज एवन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह ख़ान को राहत दी है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह ख़ान को अग्रिम जमानत दी। वहीं दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत का विरोध किया था। पुलिसन ने कहा कि उन्हें पूछताछ के लिए अमानतुल्लाह की कस्टड़ी की जरूरत है। कोर्ट ने इस मामले में अमानतुल्लाह ख़ान को दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि मामले से जुड़े हुए जांच अधिकारी जब भी जांच के लिए उन्हें बुलाएंगे उनको जाना होगा। इसके साथ ही अमानतुल्लाह ख़ान बिना कोर्ट के इजाजत के देश छोड़कर नही जाएंगे।
बता दें कि अमानतुल्लाह ख़ान पर जामिया नगर में पुलिस टीम पर कथित हमले और एक आरोपी को हिरासत से भगाने में मदद करने का आरोप है। इससे पहले 24 फरवरी तक कोर्ट ने विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और साथ ही जांच में शामिल होने के निर्देश दिए थे। वहीं अमानतुल्लाह ख़ान ने दावा किया था कि झूठे मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि पुलिस ने उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने की बात कही थी।
दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को हुई इस घटना के संबंध में ओखला विधायक अमानतुल्लाह ख़ान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस का आरोप है कि हत्या के प्रयास के एक आरोपी शाहबाज ख़ान को हिरासत से छुड़ाने में उन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया। पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम जब शाहबाज ख़ान को गिरफ्तार करने गई थी, तभी अमानतुल्लाह ख़ान अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और पुलिस से धक्का-मुक्की करने लगे। इसी दौरान शाहबाज ख़ान फरार हो गया।