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आप नेता सत्येन्द्र जैन डेढ़ साल बाद जेल से रिहा

आप नेता सत्येन्द्र जैन डेढ़ साल बाद जेल से रिहा

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन 18 महीने तक जेल में बंद रहकर सजा काट चुके हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी मंजूर की जाती है, उन्हें 50,000 रुपए का निजी मुचलका भरना होगा। जेल के बाहर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सहित कई नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

जेल से बाहर आते ही सत्येंद्र जैन ने एएनआई से कहा, ‘अरविंद केजरीवाल जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि हम दबेंगे नहीं। हमने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसलिए उन्होंने हमें सलाखों के पीछे डाल दिया। सत्येंद्र जैन को क्यों गिरफ्तार किया गया? ताकि मोहल्ला क्लीनिक ना बन जाये, दिल्ली के अस्पतालों में 18,000 बेड बढ़ाये जा रहे थे, ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम यमुना साफ़ करेंगे लेकिन इन्हें लगा कि यमुना साफ़ ना हो जाये, इसलिए इन्हें रोको। लेकिन हम डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। हम सभी काम पूरे करेंगे।’

उन्होंने आगे कहा, ‘आम आदमी राजनीति में आकर इनकी भ्रष्ट दुकानदारी ना बंद कर दे इसलिए इन्होंने हमें जेल में डाला। ये देश के सभी रिसोर्स सिर्फ़ दो लोगों को ही दे रहे हैं जबकि अरविंद केजरीवाल जी सभी के लिए काम कर रहे हैं। ये लड़ाई दो लोगों के लिए काम करने वाली सरकार बनाम अरविंद केजरीवाल के बीच की है।’ जैन की रिहाई के बाद आप ने कहा है, ‘देशभक्तों की टोली ने बीजेपी का चक्रव्यूह भेद डाला।’

जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की लंबी हिरासत का हवाला दिया और मनीष सिसोदिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया, जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया था। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया, खासकर जब PMLA जैसे सख्त कानूनों से जुड़े मामले की बात आती है। अदालत का आदेशआदेश मनीष सिसोदिया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काफी हद तक निर्भर था, जिसने त्वरित सुनवाई के अधिकार के संबंध में एक मिसाल कायम की।

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