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हार्दिक पटेल को बड़ी राहत, लड़ सकेंगे चुनाव

हार्दिक पटेल को बड़ी राहत, लड़ सकेंगे चुनाव,

आज सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आंदोलन हिंसा मामले में हार्दिक पटेल को बड़ी राहत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा के बारे में सुनवाई करते हुए हार्दिक पटेल को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है.

बता दे कि हार्दिक पटेल ने चुनाव लड़ने के लिए दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाए जाने की मांग की थी. हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर सजा को निलंबित करने की मांग की थी ताकि वह 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ सकें.

हार्दिक पटेल के वकील मनिंदर सिंह ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि चुनाव लड़ने से रोकना अधिकारों का हनन है. बता दे कि हार्दिक पटेल 2019 में एक बार चुनाव लड़ने का मौका गवां चुके हैं. हार्दिक पटेल के वकील का ये भी कहना है कि ये कोई सीरियस किलर नहीं हैं, बल्कि हार्दिक को चुनाव से रोकने के लिए पुलिस ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है.

ग़ौर तलब है कि 2015 में हुए उपद्रव के मामले में 29 मार्च 2019 को गुजरात हाईकोर्ट से हार्दिक पटेल की याचिका को ख़ारिज कर दिया था जिसमें मेहसाणा में 2015 के उपद्रव मामले में उनकी दोष सिद्धि को निलंबित करने की अपील की गई थी. दंगा भड़काने के आरोप में साल 2018 में निचली कोर्ट ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी.

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