दिल्ली हिंसा: ताहिर हुसैन समेत 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय
दिल्ली की ककड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के एक मामले में ताहिर हुसैन समेत आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्य प्रमाच ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और अवैध रूप से जमा होने के आरोप तय करने का आदेश दिया है।
घटना 25 फरवरी, 2020 की है, जब अजय गोस्वामी नाम के घायल व्यक्ति का एक रिश्तेदार दयालपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा और सूचना दी कि अजय पर दंगों के दौरान हमला किया गया था और उसे हिंदू राव अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूचना मिलने पर एएसआई विजयंत कुमार अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि अजय गोस्वामी बयान देने की स्थिति में नहीं हैं. पुलिस ने अजय गोस्वामी के बयान पर 1 मार्च, 2020 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
ताहिर हुसैन के अलावा जिन आरोपियों को कोर्ट ने आरोपित करने का आदेश दिया है उनमें तनवीर मलिक, गुलफाम, नाजिम, कासिम, शाह आलम, रियासतअली और लियाकत अली का नाम शामिल हैं। अदालत ने इन पर धारा 307, 120बी और 149 के तहत आरोप लगाने का आदेश दिया है।
अजय गोस्वामी ने कहा था कि 25 फरवरी को वह अपने चाचा के घर आया था। वह शाम करीब चार बजे खजूरी खास स्थित अपने घर लौट रहे थे कि उन्होंने मेन करावल नगर रोड पर लोगों की भीड़ को पथराव और गोलियां चलाते देखा. यह देख अजय गोस्वामी वापस अपने चाचा के घर की ओर भागने लगा। तभी उसे पीछे से गोली मारी गयी।
गली नंबर 5 और 6 के बीच से गुलफाम और तनवीर फायरिंग कर रहे थे। इसी बीच उसके चाचा वहां आयें और कुछ लड़कों की मदद से उसे उठाकर मावी अस्पताल ले गए . वहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया और उसके बाद उसे हिंदू राव अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 120बी और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने जांच के बाद एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 और 149 को भी जोड़ा।