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नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई एक साल की सज़ा

नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई एक साल की सज़ा

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज के एक मामले को लेकर एक साल की सजा सुनाई है।

आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को एक हजार रूपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया था।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला लगभग 34 साल पुराना वर्ष 1988 का है कि रोड रेज में जिस शख्स की मौत हुई थी, उसके परिवार वालों ने कांग्रेस नेता सिद्धू के खिलाफ रिव्यू पीटिशन दायर की थी।

पंजाब के पटियाला कोर्ट के न्यायाधीश ने 22 सितंबर 1999 को सिद्धू और उनके सहयोगी को इस मामले में सबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।

जिसके बाद पीड़ित के परिवार वालों ने इस मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें हाई कोर्ट ने 2006 में नवजोत सिंह सिद्धू को तीन साल की सजा सुनाई गयी थी। लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सिद्धू ने नामंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े पर दस्तक दी थी।

जिसके बाद कांग्रेस नेता को बड़ी राहत मिली थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में कांग्रेस नेता को गैर-इरादतन हत्या के आरोप में लगी धारा आईपीसी की धारा 304 से बरी कर दिया था।

साथ ही कोर्ट ने आईपीसी की धारा 323, यानी चोट पहुंचाने के मामले में सिद्धू को दोषी ठहराया था। इसमें सिद्धू को एक हजार रुपया का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया था।

जिसके बाद मृतक के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में गुरुवार को नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कांग्रेस नेता को या तो सरेंडर करना होगा या पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके एक साल के लिए जेल भेजेगी।

लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू इस समय पटियाला में मौजूद हैं जहां उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

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