दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव को जारी किया समन, दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को योग गुरु रामदेव को पतंजलि की ‘कोरोनिल किट’ के Covid-19 के उपचार के लिए कारगर होने की झूठी जानकारी देने से रोकने के लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) की तरफ़ से दायर याचिका पर समन जारी किया है ,
जिसमें उन्हें पतंजलि के कोरोनिल किट के बारे में गलत जानकारी फैलाने से रोकने की मांग की गई थी कि यह कोविद -19 का इलाज है।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से रामदेव के वकील से कहा कि वो 13 जुलाई तक उन्हें कोई भड़काऊ बयान नही देने और मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिये कहें।
डीएमए ने अपने डॉक्टर सदस्यों की ओर से कहा कि रामदेव का बयान प्रभावित करता है क्योंकि वह दवा कोरोनावायरस का इलाज नहीं करती है और ये भ्रामक करने वाला बयान है।
भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) का कहना है कि ‘‘रामदेव ने महामारी को रोकने के लिए भारत सरकार के प्रयासों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है।
भारतीय चिकित्सा संघ ने ये भी कहा कि ‘‘राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में एक महामारी के दौरान भ्रम पैदा करने वाले लोग देशद्रोही और राष्ट्र-विरोधी हैं। वे जन-विरोधी और मानवता-विरोधी हैं। वे दया के पात्र नहीं हैं।’’