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अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन का मुक़दमा स्वीकार

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन का मुक़दमा स्वीकार

नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यूक्रेन ने एक याचिका दायर कर रूस को 1948 के कन्वेंशन का उल्लंघन करने और नरसंहार करने का आरोप लगाया है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने इस बयान में कहा कि यूक्रेन ने यह साबित करने के लिए एक अनुरोध प्रस्तुत किया है कि रूस के पास किसी भी कथित नरसंहार को रोकने और दंडित करने के लिए चाहे यूक्रेन के अंदर हो या बाहर मास्को के पास उसके ख़िलाफ़ कार्यवाही करने के लिए कोई आधार नहीं है।

इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कीव ने यूक्रेन में नरसंहार की साज़िश रचने के आरोप के साथ साथ यह भी दावा किया है कि रूस जानबूझ कर हत्या कर रहा है और अनुच्छेद दो के ख़िलाफ़ यूक्रेनी राष्ट्र के नागरिकों को घायल और उनकी जान ले रहा है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि कीव ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रूस के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की है और अगले सप्ताह सुनवाई का आह्वान किया है।

अमेरिका ने जहां सैन्य मदद का वादा करने के बाद सैनिकों को भेजने से मना किया तो वहीं कुछ देशों ने यूक्रेन के समर्थन में अपनी सेना भेजी है और कुछ देशों ने हथियार द्वारा और आर्थिक मदद की है, अब ख़बर आ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जनता से राजधानी कीव को ख़ाली करने का आह्वान किया है।

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